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रेलवे कर्मियों के ल‍िए बड़ी खबर, द‍िव्‍यांग और गर्भवती के कार्यालय आने पर रोक,


मुरादाबाद । कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रेल प्रशासन ने दिव्यांग व गर्भवती को कार्यालय आने पर रोक लगा दिया है। वह घर में रहकर ही आफिस के आवश्यक कार्य करेंगे। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारियों को कर्मचारियों के कार्यालय में आने पर रोक लगा दी गई है।

कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने के बाद रेल प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारी को सुरक्षा देने के साथ ट्रेन संचालन करने की गाइड लाइन जारी की है, यह न‍ियम सोमवार से पूरी तरह लागू हो जाएगा। चालक, गार्ड, टीटीई, स्टेशन मास्टर को कोविड से बचाव के लिए विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उत्तर रेलवे मुख्यालय के आदेश के बाद प्रवर मंडल कार्मिक अधिकारी अवधेश कुमार ने कोविड के तहत गाइड लाइन जारी की है। इसका सोमवार से कड़ाई से पालन किया जाएगा। गाइड लाइन में कहा है कि दिव्यांग व गर्भवती रेल कर्मी के अगले आदेश तक कार्यालय आने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। दोनों तरह के कर्मचारी घर पर रहकर आफिस के आवश्यक कार्य करेंगे। दोनों कर्मचारियों को संक्रमण के दौरान किसी भी हालत में आफिस नहीं बुलाने का आदेश दिया गया है। कोरोना संक्रमण के दौरान आला अधिकारी, शाखा अधिकारी नियमित आफिस आएंगे। जबकि जूनियर अधिकारी और कर्मचारी एक दिन छोड़ एक दिन आफिस आएंगे। प्रत्येक आफिस में प्रत्येक दिन 50 फीसद कर्मचारी काम करेंगे। जो आफिस नहीं आएंगे, वह घर पर रहकर काम करेंगे। आफिस आने वाले कर्मचारी व अधिकारी को हर समय मोबाइल फोन पर उपलब्ध रहना होगा। आपात स्थिति में किसी भी कर्मचारी को आफिस कुछ समय के लिए बुलाया जा सकता है। बुलावे पर आफिस नहीं आने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को अनुपस्थित माना जाएगा। कोरोना प्रभावित क्षेत्र को जिला प्रशासन की ओर से कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है, इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकारी व कर्मचारी को आफिस में आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कंटेनमेंट जोन खत्म होेने के बाद ही अधिकारी व कर्मचारी आफिस आ सकते हैं। सभी बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा होगी।  ट्रेन संचालन से जुड़े कर्मचारियों को कोविड से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर फेस कवर उपलब्ध कराया जाएगा। ब्रांच अधिकारी किस अधिकारी व कर्मचारी को किस दिन आना है, इसकी ड्यूटी चार्ट बनाने के आदेश द‍िए गए हैं।