भारत सरकार ने राष्ट्रीय COVID वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी की हैं, जो 21 जून से प्रभावी होंगी. गाइडलाइंस में कहा गया है, पॉपुलेशन, केसलोड और वैक्सीनेशन की तेजी के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वैक्सीन की डोज आवंटित की जाएंगी. वैक्सीन का वेस्टेज आवंटन को निगेटिव रूप से प्रभावित करेगा.