नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को तमिलनाडु के तंजावुर में कथित रूप से मिशनरी स्कूल द्वारा ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाले जाने पर छात्रा के आत्महत्या करने के मामले की जांच करने की अनुमति दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए तमिलनाडु के डीजीपी द्वारा दायर अपील पर सोमवार को नोटिस जारी किया।
तमिलनाडु के डीजीपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किए
शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में दो पहलू हैं- एक, आक्षेपित फैसले में कुछ टिप्पणियां दर्ज हैं और दूसरा सीबीआइ द्वारा जांच का निर्देश देने वाले अंतिम आदेश के संबंध में है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सीबीआइ जांच में दखल देना उसके लिए उचित नहीं होगा लेकिन वह पहले पहलू पर नोटिस जारी करेगी। पीठ ने कहा कि जारी नोटिस तीन सप्ताह में वापस किया जा सकता है। इस बीच, जांच जारी रखने के आदेश के संदर्भ में जांच जारी रहेगी।
तमिलनाडु की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए। हाईकोर्ट ने 31 जनवरी को मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि इस कोर्ट का कर्तव्य है कि वह बच्चे को मरणोपरांत न्याय प्रदान करे। पूर्वगामी परिस्थितियों को संचयी रूप से लेने से निश्चित रूप से यह धारणा बनेगी कि जांच सही तर्ज पर आगे नहीं बढ़ रही है।