रांची, Supreme Court शिक्षक नियुक्ति मामले में सोनी कुमारी की ओर से दाखिल अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है। साथ ही झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है।
2016 में नियोजन नीति के तहत हुई थी शिक्षकों की नियुक्ति
बता दें कि वर्ष 2016 में शिक्षकों की नियुक्ति नियोजन नीति के तहत की गई थी। जिसे झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति हुए लोगों को बचाव करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। लेकिन राज्य सरकार ने कट ऑफ मार्क्स को बदलते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की। इसके खिलाफ सोनी कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता रंजीत कुमार एवं अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है। साथ ही झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है।