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सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती, PIL में दावा- आक्रमणकारियों द्वारा बनाए गए पूजा स्थलों को मान्यता दे रहा ये कानून


नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पूजा स्थल अधिनियम, 1991 (Places of Worship Act) को चुनौती देने का मामला सामने आया है। एक जनहित याचिका (PIL)  में इस अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। पीआइएल में कहा गया है कि यह कानून देश में आए बर्बर आक्रमणकारियों द्वारा अवैध रूप से बनाए गए ‘पूजा स्थलों’ को मान्य देने का काम कर रहा है। बता दें कि यह याचिका पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय ने अधिवक्ता राकेश मिश्रा के माध्यम से लगाई है।

हिंदुओं, जैन, बौद्ध और सिखों के अधिकारों का हनन

याचिकाकर्ता का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की धारा 3 अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29 का उल्लंघन कर रही है और असंवैधानिक है। पीआइएल में कहा गया है कि अनुच्छेद 13 (2) राज्य को भाग- III के तहत दिए गए अधिकारों को छीनने के लिए कानून बनाने से रोकने में काबिल तो है लेकिन अधिनियम हिंदुओं, जैन, बौद्ध और सिखों के उनके ‘पूजा स्थलों और तीर्थों’ को बचाने का अधिकार को छीनता है।

अनुच्छेद 29 पर उठाए गए सवाल

जनहित याचिका में आगे कहा गया है कि अनुच्छेद 29 के तहत गारंटीकृत हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों, सिखों की लिपि और संस्कृति को बहाल करने और संरक्षित करने के अधिकार को अधिनियम द्वारा खुले तौर पर ठेस पहुंचाई गई है।