इससे पहले, सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई किए जाने की गुज़ारिश दिल्ली हाई कोर्ट से सोमवार को की गई थी. आज एएनआई ने ट्वीट किया कि कोर्ट ने बुधवार को इस पर सुनवाई करने को कहा है और हिदायत दी है कि जो जवाब केंद्र ने दायर किया है, उसे भी रिकॉर्ड में लिया जाए.
वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ के सामने उल्लेख किया था. लूथरा के मुताबिक उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने सात मई को याचिकाकर्ताओं से कहा था कि यदि याचिका पर शीघ्र सुनवाई चाहते हैं तो वे दिल्ली उच्च न्यायालय जाएं. इसी वजह से उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली.