- चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की ओर से ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ की अवधि बढ़ा दी गई है। इसके तहत प्रदेश में कोरोना वाली पाबंदियां 7 जून तक यानी अगले एक और हफ्ते तक जारी रहेंगी। हालांकि, सरकार की ओर से दुकानों के खुलने के समय में परिवर्तन किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि, दुकानें अब सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी।
हरियाणा में खुलने लगे शॉपिंग मॉल
प्रदेश में ऑड-ईवन फार्मूला अगले और 1 हफ्ते तक लागू रहेगा। साथ ही सरकार ने सीमित संख्या के साथ मॉल्स को भी खोलने की इजाजत दे दी है। सरकार की ओर से बताया गया कि, प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्र 30 जून तक बंद रहेंगे। यहां कुल 25962 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 50 हजार से ज्यादा कर्मचारी एवं उनकी सहायिकाएं कार्यरत हैं। हरियाणा सरकार का कहना है कि, राज्य में सभी आंगनवाड़ी कर्मियों एवं सहायिकाओं को एक्सग्रेसिया के तहत 20 लाख रुपए के कवर के दायरे में लाया गया है।
आंगनवाड़ी: 20 लाख रुपए का कवर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के मुताबिक, यह फैसला कोरोना महामारी के दौर में अग्रिम मोर्चे पर जिम्मेदारी निभाने वाले इन कर्मियों एवं सहायिकाओं के निधन होने की स्थिति में उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराने के उद्देश्य से लिया गया है।
राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभागीय प्रस्ताव माना और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं को निधन होने की स्थिति में 20 लाख रुपए एक्सग्रेसिया के तहत राशि देने को मंजूरी दी, जो पहले 10 लाख रुपए ही तय थी। ढांडा के अनुसार, अब फ्रंटलाईन वर्कर के तौर पर यदि किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अथवा सहायिका की जान चली जाती है, तो उनके परिजनों को 20 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।