। चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी लवंत सिंह राजोआना को अपने भाई के भोग में शामिल होने के लिए बुधवार को तीन घंटे की पैरोल दी है।
हाई कोर्ट के जस्टिस जी.एस गिल ने राजोआना की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किए। अपनी याचिका में राजोआना ने बताया कि उसके भाई कुलवंत सिंह राजोआना की 14 नवंबर को मृत्यु हो चुकी है, 20 नवंबर को लुधियाना के राजोआना कलां गांव के मंजी साहिब गुरुद्वारे में है उसका भोग है और वह उसमें शामिल होना चाहता है।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह (Beant Singh Assassin) की हत्या के दोषी आतंकी बलवंत सिंह राजोआना को पैरोल मिल गई है। राजोआना को 2009 में मौत की सजा सुनाई गई थी। वह पंजाब पुलिस का एक पूर्व कॉन्स्टेबल था। इस हत्याकांड में 17 लोग मारे गए थे। गौरतलब है कि राजोआना पंजाब पुलिस में कॉन्स्टेबल रहा है।
इससे पहले उसने पहले पटियाला जेल जहां वह कैद है, उसके जेल सुपरिटेंडेंट को पैरोल दिए जाने की अर्जी दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। लिहाजा राजोआना ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उसे अस्थाई पैरोल दिए जाने की मांग की है ताकि वह अपने भाई के भोग में जो 20 नवंबर बुधवार को है, उसमें शामिल हो सकें।