बेंगलुरु, कर्नाटक सरकार गुरुवार को विधान परिषद (Karnataka Legislative Council) में धर्मांतरण विरोधी विधेयक ( anti conversion bill) पेश करेगी। इस विधेयक को पहले ही कर्नाटक विधानसभा में पारित कर दिया गया था।
पिछले वर्ष दिसंबर में कर्नाटक धर्म स्वतंत्रता अधिकार सुरक्षा विधेयक पारित हो चुका है, लेकिन यह विधेयक अभी विधान परिषद में लंबित है। बीते मई माह में कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा था, ‘हमने कर्नाटक धर्म स्वतंत्रता अधिकार सुरक्षा विधेयक पारित कर दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह विधान परिषद में पारित नहीं हो सका, इसलिए मंत्रिमंडल ने गुरुवार को अध्यादेश लाने का निर्णय लिया।’ उन्होंने कहा था कि अगले सत्र में उसे परिषद में पेश किया जाएगा और पारित कराया जाएगा।