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कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता को झटका, राजनीतिक हिंसा मामले में आदेश पर नहीं लगेगी रोक


  1. कोलकाता : पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा मामले में ममता सरकार को कलकत्ता उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह 18 जून के अपने फैसले पर रोक नहीं लगाएगा। अदालत ने कहा है कि इस मामले में राज्य सरकार को जो कुछ भी कहना है कि वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के समक्ष कहे। बता दें कि बंगाल में दो मई को आए चुनाव नतीजों के बाद राज्य में कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यालय एवं उसके कार्यकर्ताओं पर हमले हुए थे।

हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करेगी एनएचआरसी की समिति

इस राजनीतिक हिंसा मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने एनएचआरसी को एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। यह समिति हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट 30 जून तक कोर्ट को सौंपेगी। ममता सरकार ने हाई कोर्ट से उसके इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी।