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केंद्र का बड़ा फैसला- ऑक्सीजन कंटेनर और टैंकर में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाना किया अनिवार्य


  • नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस के बेकाबू होते मामलों के बीच ऑक्सीजन की किल्लत (shortage of Oxygen) और सप्लाई में होने वाली देरी को देखते हुए सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने बड़ा फैसला लिया है. मंत्रालय ने ऑक्सीजन कंटेनर (Oxygen Container), टैंकर और वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग (VLT) डिवाइस फिट करना अनिवार्य कर दिया है . जीपीएस ट्रैकिंग इन टैंकरों की उचित निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. इसके अलावा इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि कहीं कोई डायवर्जन या देरी तो नहीं है. मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा , “MoRTH ने ऑक्सिजन कंटेनर / टैंकर / वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग (VLT) डिवाइस लगा होना अनिवार्य कर दिया है. GPS ट्रैकिंग इन टैंकरों की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा , इसके अलावा ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई डायवर्जन या देरी नहीं है. “

ऑक्सीजन किल्लत पर केंद्र को दिल्ली हाईकोर्ट लगा चुका है फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन की कमी को लेकर मंगलवार को ही सुनवाई हुई . हाईकोर्ट ने इस दौरान केंद्र सरकार को फटकार लगाई . कोर्ट ने कहा , ‘ देश में जो स्थिति है , उसे देखकर आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं . हम लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते .’ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, ‘ केंद्र ने तो आंखों पर पट्टी बांध ली है , हम ऐसा नहीं कर सकते .’ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अगर महाराष्ट्र में इस वक्त ऑक्सीजन की खपत कम है तो वहां के कुछ टैंकर दिल्ली भेजे जा सकते हैं . केंद्र ने अदालत में बताया कि हम आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर रहे हैं. हम इस तथ्य पर नहीं जाएंगे कि 700 MT की आपूर्ति करनी है या गैस के बाकी कोटे को पूरा करना है .