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केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा- ब्लैक फंगस को घोषित करें महामारी, स्वास्थ्य मंत्रालय को दे जानकारी


  1. Black Fungus Mucormycosis: देश में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच ब्लैक फंगस यानि म्यूकर माइकोसिस (mucormycosis) ने डरा दिया है. इसे अब महामारी घोषित करने की बात की जा रही है. केंद्र सरकार ने राज्यों से इसे महामारी घोषित करने और हर एक केस की रिपोर्ट करने की बात कही है. केंद्र ने राज्यों से कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम के तहत एक अधिसूच्य बीमारी बनाएं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत म्यूकर माइकोसिस को राज्य सरकारों से एक अधिसूच्य बीमारी बनाने का आग्रह किया. इसके बाबत राज्य सरकारों से कहा गया कि सभी मामलों की रिपोर्टिंग की जाए. सभी सरकारी, निजी स्वास्थ्य केंद्र तथा मेडिकल कॉलेज MoHFW और ICMR द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करें.

ब्लैक फंगस के सभी पुष्ट अथवा संदिग्ध मामलों की जानकारी अब स्वास्थ्य मंत्रालय को देनी होगी. राज्यों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि ब्लैक फंगस की जांच, प्रबंधन, डाइग्नोसिस के लिए Mohfw और ICMR के दिशानिर्देशों का पालन सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं तथा मेडिकल कॉलेजों को करना होगा.

बता दें कि तेलंगाना और राजस्थान राज्य ने ब्लैक फंगस को महामारी कानून के तहत अधिसूच्य रोग घोषित कर दिया है. कोरोना से उबरे मरीजों को निशाना बना रहे ब्लैक फंगस को तेलंगाना सरकार ने महामारी रोग कानून 1897 के तहत अधिसूच्य रोग घोषित किया. राजस्थान सरकार ने म्यूकर माइकोसिस को राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 3 की सहपठित धारा 4 के तहत पूरे राज्य में महामारी व अधिसूचनीय रोग अधिसूचित किया है.