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केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका; अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पर क्यों बिफरे जज


नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सीएम केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है।

 

जस्टिस ए एस ओक की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच ने वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वो इस मामले में सुनवाई का अनुरोध चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से करें। बता दें कि सीएम केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में पेश हुए।

बेंच ने सुनवाई करने पर जताई आपत्ति

अदालत ने सीएम केजरीवाल की ओर से देर से आवेदन दाखिल करने पर भी सवाल उठाए। जस्टिस ए एस ओक की बेंच ने कहा,”17 मई को मुख्य मामले पर आदेश सुरक्षित रखा गया। अदालत ने कहा कि जब पिछले हफ्ते उस बेंच के एक सदस्य जज अवकाशकालीन बेंच में थे तो उस समय यह मांग क्यों नहीं रखी गई थी।”

सुनवाई के दौरान जस्टिस माहेश्वरी ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला भी सुरक्षित रखा गया है। हालांकि, सिंघवी ने कहा,”उस याचिका में ED की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। जबकि इस याचिका में मेडिकल ग्राउंड्स पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की गई है।”

1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं केजरीवाल

सीएम केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिनों पहले केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी। सीएम केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।