तिरुवनंतपुरम, । केरल सरकार ने छात्रों को छात्र पुलिस कैडेटों (स्टूडेंट पुलिस कैडेट) की वर्दी के हिस्से के रूप में हिजाब और पूरी बाजू की पोशाक पहनने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। सरकार ने कोझीकोड के कुट्टियाडी में जीएचएसएस की आठवीं कक्षा की मुस्लिम छात्रा रिजा नाहन की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। बता दें कि याचिका शुरू में केरल उच्च न्यायालय में दायर की गई थी जिसने इसे सरकार के पास भेज दिया था। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह कि छूट धर्मनिरपेक्षता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी।
सरकार ने कहा-धार्मिक प्रतीकों को हाइलाइट करना उचित नहीं
सरकार के आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि छात्र पुलिस कैडेट परियोजना में इस तरह की छूट पर विचार किया जाता है, तो इसी तरह की मांग अन्य समान बलों पर की जाएगी, जो राज्य की धर्मनिरपेक्षता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी। सरकार ने कहा कि वह पूरी तरह संतुष्ट थी कि शिकायतकर्ता की मांग विचारणीय नहीं है। आदेश में कहा गया कि इस तरह का कोई संकेत देना उचित नहीं है कि छात्र पुलिस कैडेट परियोजना के तहत वर्दी में धार्मिक प्रतीकों को हाइलाइट कर सकते हैं।