पटना

गोपालगंज के खजुर्बानी कांड में 9 को फांसी, चार को आजीवन कारावास


गोपालगंज (आससे)। गोपालगंज के चर्चित खजुर्बानी कांड में श्री लवकुश कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 के न्यायालय ने इस कांड के सभी नामजद 13 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए 9 पुरुष अभियुक्तों को फांसी और 4 महिला अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्राथमिकी के अनुसार 16 अगस्त 2016 को गोपालगंज शहर में स्थित खजुर्बानी में जहरीली शराब पीने से कुल 19 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग अंधे हो गये।

घटना के बाद पुलिस ने वहां से कई सौ लीटर जहरीली शराब बरामद किया और इस घटना को लेकर निवर्तमान थाना प्रभारी बी.पी. आलोक के आवेदन पर गोपालगंज थाना कांड संख्या 374/16 में कुल 13 लोग छोटू पासी, कन्हैया पासी, लाल छरी देवी, कैलाशो देवी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश कुमार, सोनू कुमार, रीता देवी ,संजय चौधरी, रंजन चौधरी, मुन्ना चौधरीऔर इंदु देवी को बिहार मध्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के धारा 34 ए, बी और 30-ए एवं अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर नामजद अभियुक्त बनाया।

सभी नामजद अभियुक्तों पर पुलिस ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि यह जहरीली शराब बनाते हैं और बेचते हैं और इनके द्वारा बेची गई शराब पीने से ही लोगों की मृत्यु हुई है। घटना के बाद पूरे बिहार में गोपलगंज खजुर्बानी काण्ड काफी चर्चा में रहा।

न्यायालय ने इस केस में अपनी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव और बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्री विनय कुमार मिश्रा, वेद प्रकाश तिवारी ओर उदय नारायण पाण्डेय का दलील सुनने के बाद सभी नामजद अभियुक्तों को इस घटना के लिए दोषी पाते हुए सभी पुरुष अभियुक्तों को मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 34-ए, बी में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनायी और सभी महिला अभियुक्तों को धारा 30-ए में दोषी पाकर आजीवन कारावास और 10,000 हजार रुपया का अर्थ दण्ड लगाया और अर्थ दण्ड नहीं देने पर 2 साल का साधारण कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले की लोग काफी सराहना कर रहे हैं।