जम्मू, : जम्मू-कश्मीर विशेष न्यायाधिकरण ने यहां पूर्व उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह के घर को गिराने के आदेश से संबंधित एक मामले में व्हिसलब्लोअर एडवोकेट मुजफ्फर अली शाह द्वारा दायर याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया।
आवेदन को खारिज करते हुए न्यायिक सदस्य राजेश सेखरी की अध्यक्षता वाले ट्रिब्यूनल ने सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को केवल एक मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह एक शिकायतकर्ता है और निर्धारित प्राधिकारी ने उसकी शिकायत पर ही कार्रवाई शुरू की।