- नयी दिल्ली उच्चतम न्यायालय में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई है।
याचिका पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम के अस्तित्व में आने के चार साल बाद भी न्यायाधिकरण का गठन नहीं किया गया है।
याचिका में दावा किया गया है कि अधिकरण की अनुपस्थिति में पीड़ित नागरिक संबंधित उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश हैं और इससे उच्च न्यायालयों पर भी काम का बोझ बढ़ा है।
अधिवक्ता अमित साहनी द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है, ”अपील न्यायाधिकरण के न होने के कारण वादियों को उचित समय के भीतर न्याय नहीं मिल पाता है और इससे देश भर में वादियों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है।”
याचिका में कहा गया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय और अन्य पीठों का गठन वक्त की मांग है और इसे अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता।