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जेएनयू राजद्रोह मामला: कन्हैया कुमार समेत 9 को करना होगा ट्रायल का सामना, 15 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी


जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत अन्य नौ लोगों को दिल्ली की अदालत ने समन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ साल 2016 के जेएनयू राजद्रोह मामले में अभियोजन स्वीकृति मिलने के एक साल बाद सोमवार को कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। सभी आरोपियों को कोर्ट ने 15 मार्च को पेश होने को कहा है। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य सहित कन्हैया कुमार और अन्य पर भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप है।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डॉ. पंकज शर्मा ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, मुजीब हुसैन गट्टू, मुनीब हुसैन गट्टू, उमर गुल, रईस रसूल, अकीब हुसैन, बसारत अली और खालिद बशीर भट्ट के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है।

अपने आदेश में जज ने कहा, ‘”अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी गृह विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा पहले ही मिल चुकी है। चार्जशीट को गंभीरता से लेते हुए सभी आरोपियों को तलब किया गया है। मुकदमे का सामना करने के लिए उन्हें 15 मार्च को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।

11 फरवरी 2016 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद महेश गिरि और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की शिकायतों के बाद वसंत कुंज (उत्तर) पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 120 बी के तहत 11 मामला दर्ज किया गया था।

आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 A (देशद्रोह), 323, 465 (जालसाजी), 471 , 143, 147 (दंगा), 149, और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ट्रायल शुरू करने के आदेश पिछले साल मिले थे।