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ज्ञानवापी मामले में अब 18 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा ASI,


वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने सोमवार को दाखिल नहीं किया। रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का और समय देने के लिए जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है।अदालत ने एएसआइ को 11 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था।

एएसआइ की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि एएसआइ के सुपरिटेंडिंग आर्कियोलाजिस्ट अविनाश मोहंती की अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से तबीयत बिगड़ गई। जिसके कारण अदालत में उपस्थित होकर सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने में असमर्थ हैं।

18 दिसंबर तक कोर्ट ने दिया समय

ऐसी परिस्थिति में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कम से कम एक सप्ताह बाद की कोई तिथि तय करना न्याय संगत होगा। जिस पर जिला जज ने 18 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है।

बता दें वजूखाना जहां शिवलिंग मिला उस सील एरिया को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक विधि से जांच (एएसआइ सर्वे) का प्रार्थना पत्र मंदिर पक्ष की ओर से बीते 16 मई को जिला जज की अदालत में दाखिल किया गया था। इसे स्वीकार करते हुए 21 जुलाई को जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर (सुप्रीम कोर्ट द्वारा सील क्षेत्र को छोड़कर) का सर्वे करके का आदेश दिया था।

इसके खिलाफ प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद (मस्जिद पक्ष) 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे हाईकोर्ट जाने का आदेश देते हुए 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगा दी थी। 25 जुलाई को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए तीन अगस्त तक सर्वे पर रोक लगा दी।

तीन अगस्त को हाईकोर्ट ने एएसआइ को ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की अनुमति दे दी। चार अगस्त से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे फिर से शुरू किया गया जो दो नवंबर तक चला।