रांची, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रांची एफएसएल रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने एफएसएल में आउट सोर्स पर नियुक्त कर्मियों को नियोजित करने की प्रक्रिया किये जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है।
अदालत ने कहा है कि जब कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रही है तो बिना कोर्ट की अनुमति के राज्य सरकार कैसे आउटसोर्स कर्मियों को नियमित कर सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि आउट सोर्स कर्मी तो संविदा पर नहीं हैं। ऐसे में राज्य सरकार नियमित करने पर विचार क्यों कर रही है।
अदालत ने गृह सचिव को इस बारे में स्पष्ट शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें 4 नवंबर को अदालत में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट रांची एफएसएल रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई कर रही है।
जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामला: सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सीबीआई की ओर से जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई। जिसमें कहा गया कि सीबीआई इस मामले की जांच में इंटरपोल की मदद ले रही है। इसके बाद अदालत ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। बता दें कि जज उत्तम आनंद को मॉर्निंग वाक के दौरान एक ऑटो ने टक्कर मार दी थी जिसके बाद उनकी मौत हो गई।