अदालत ने याचिका को गलत बताते हुए खारिज कर दिया, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए बालाजी को पहले ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
अदालत ने याचिका को गलत बताते हुए खारिज कर दिया, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए बालाजी को पहले ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।