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‘तहलका’ के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल के खिलाफ दुष्कर्म मामले की सुनवाई टली,


  1. गोवा की एक सेशन कोर्ट ने ‘तहलका’ मैगजीन (Tehelka Magazine) के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) के खिलाफ 2013 में दर्ज बलात्कार के मामले (Sexual Assault Case) में आज होने वाली सुनवाई को स्थगित कर दिया है. मापुसा सेशन कोर्ट (Mapusa Court) अब इस मामले पर 19 मई को फैसला सुनाएगी.

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इस मामले पर पहले 10 मई को फैसला सुनाना था, मगर जज क्षमा जोशी ने बाद में सुनवाई 12 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी. अब एक बार फिर सेशन कोर्ट ने दुष्कर्म के इस मामले पर सुनवाई टाल दी है. इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय की गई है.

अदालत ने कहा कि फैसला सुनाने की तारीख को कोरोना वायरस महामारी के कारण आगे बढ़ाया गया है और अदालत इस दौरान केवल 15 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम कर रही है. तेजपाल भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 341, 342, 354, 354ए, 354बी, 376(2) (एफ) और 376(2)(के) के तहत आरोपों का सामना कर रहा है.

तेजपाल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (गलत तरीके से रोकने), 342 (गलत तरीके से रोककर रखना), 354 (गरिमा भंग करने की मंशा से प्रताड़ना), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 354 बी (महिला पर हमला या आपराधिक रूप से बल का इस्तेमाल), 376 (2) (एफ) (महिला से ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा बलात्कार) और 376 (2) (के) (ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के तहत मुकदमा चल रहा है.