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तीन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक देशों के नागरिकों को मान्‍यता देने के खिलाफ PFI पहुंचा सुप्रीम कोर्ट


  1. नई दिल्‍ली. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के बाद अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) ने भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर कर केंद्र सरकार द्वारा तीन पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता (Indian Citizenship) देने के फैसले को चुनौती दी है. याचिका में उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता के लिए आवेदन देने की इजाजत दी गई है. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से इस अधिसूचना पर रोक लगाने की गुहार लगाई है.

बता दें कि केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए और गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों जैसे गैर मुस्लिमों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है. हालांकि, सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है.