नई दिल्ली, । अंडरवर्ल्ड डान अबू सलेम की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कोर्ट में बताया है कि केंद्र सरकार तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा पुर्तगाल सरकार को दिए गए आश्वासन से बाध्य है कि अबू सलेम को दी गई अधिकतम सजा 25 साल से अधिक नहीं होगी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की 25 वर्ष से ज्यादा कैद की सजा नहीं दिए जाने की दलील पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। सलेम ने पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के समय भारत सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन को आधार बनाया है। इसके जवाब में दायर एक हलफनामे में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि अबू सलेम की 25 साल की सजा की अवधि 10 नवंबर 2030 को समाप्त होगी। गृह सचिव ने कहा कि नियमों का पालन न करने के बारे में अबू सलेम का तर्क समय से पहले और काल्पनिक अनुमानों पर आधारित है।
भारतीय कोर्ट बाध्य नहीं
केंद्र ने हलफनामे में यह भी कहा कि न्यायपालिका आपराधिक मामलों सहित सभी मामलों में लागू कानूनों के अनुसार निर्णय लेने में स्वतंत्र है और किसी भी तरह से कार्यपालिका द्वारा लिए गए किसी भी फैसले से बाध्य नहीं है।