नई दिल्ली, । 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन चलाने वाले दिल्ली-एनसीआर के लाखों लोगों के लिए 1 अप्रैल से और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पिछले कई महीने से दिल्ली-एनसीआर में 10 साल (डीजल) और 15 साल (पेट्रोल) पुराने वाहनों को चलाने की मनाही है। दिल्ली परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को सड़क पर उतरते ही जब्त कर रहा है और इसके साथ ही इन्हें स्क्रैप के लिए भेज देता है। कुलमिलाकर दिल्ली के साथ एनसीआर के शहरों में ऐसे वाहन सड़कों पर प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा, दिल्ली-एनसीआर से बाहर ऐसे वाहन चलाए तो जा सकेंगे, लेकिन अब 1 अप्रैल से दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में 1 अप्रैल से पुराने वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन महंगा होने जा रहा है। इसके तहत 10 साल से अधिक पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने की लागत 1 अप्रैल से 8 गुना जाएगी। इसके अभाव में अगर ऐसे वाहन दिल्ली-एनसीआर में मिले तो जब्त किए जाएंगे।
नए नियमों के मुताबिक, 1 दशक से अधिक पुराने वाहनों खासकर कारों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने के लिए अब 600 रुपये की बजाए 5,000 रुपये लगेंगे, यह रकम 8 गुना अधिक है। इसके अलावा, दोपहिया वाहनों को रिन्यू करवाने के 1,000 रुपये देने होंगे, जो पहले सिर्फ 300 रुपये होता था। सबसे बुरी खबर इम्पोर्टेड कार मालिकों के लिए है, क्योंकि अब 40,000 रुपये देने होंगे, जो अब तक रिन्यू करवाने लिए 15,000 रुपये देने होते थे। उधर, जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बंद करना चाहती है, इसलिए शुल्क बढ़ाया गया है, ताकि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने को प्राथमिकता दें।