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दिल्ली HC की केंद्र सरकार को हिदायत, कहा- पानी सिर के ऊपर से गुजर गया


  1. दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों, ऑक्सीजन बेड और दवाइयों की कमी के मुद्दे पर लगातार 11वें दिन सुनवाई की है. इस दौरान बत्रा अस्पताल ने कोर्ट को बताया कि उसके पास ऑक्सीजन खत्म हो रही है और कुछ देर बाद ही बत्रा अस्पताल में 8 मरीजों की मौत की खबर भी कोर्ट के सामने आ गई.

दिल्ली में लगातार 11वें दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के कोरोना के बढ़ते मामलों, ऑक्सीजन बेड और दवाइयों की कमी के मुद्दे पर सुनवाई जारी रही. शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान बत्रा अस्पताल ने कोर्ट को बताया कि उसके पास ऑक्सीजन खत्म हो रही है और कुछ देर बाद ही बत्रा अस्पताल में 8 मरीजों की मौत की खबर भी कोर्ट के सामने आ गई.

जिसके बाद कोर्ट ने कई कड़े निर्देश जारी किए. इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया कि अब पानी सिर के ऊपर पहुंच चुका है. केंद्र सरकार को सीधे हिदायत दी कि वह दिल्ली को उसके कोटे की 490 मेट्रिक टन ऑक्सीजन जल्द से जल्द मुहैया कराए. कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि कोर्ट अब कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है.

अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंची तब तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी थी

दिल्ली के बत्रा अस्पताल ने सुबह करीब 11:30 बजे हाई कर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है जल्दी से नहीं मिली तो हालात खराब हो सकते हैं. जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस ओर कार्रवाई की जाए इस दौरान केंद्र सरकार के वकील भी कोर्ट में मौजूद थे.

कोर्ट के निर्देश के बावजूद जब तक अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंची तब तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी थी. बत्रा अस्पताल ने कोर्ट को बताया कि ऑक्सीजन पहुंचने में 80 मिनट की देरी हुई और यह 80 मिनट 8 मरीजों के लिए काफी भारी पड़ गए. जिसमें एक डॉक्टर की शामिल थे जो बत्रा अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे और खुद इसी दौरान संक्रमित हो गए है और इसी वजह से उनको आईसीयू पर रखा गया था.

इस घटना के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कई अहम दिशा निर्देश जारी किए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अब ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि टैंकर का इंतजाम करें और दिल्ली को ऑक्सीजन पहुंचाए क्योंकि दिल्ली का कोटा 490 मेट्रिक टन का 20 अप्रैल को तय किया गया था इसके बाद से लेकर आज तक दिल्ली को वह ऑक्सीजन नहीं मिली.

केंद्र सरकार को सारा इंतजाम करना होगा

कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर इस आदेश पर अमल नहीं हुआ तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वह अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे. कोर्ट ने कहा हम इस मामले में कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने पर भी विचार कर रहे हैं. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पानी सर के ऊपर से निकल गया है अब हमको सिर्फ कार्रवाई चाहिए. अब आपको यानी केंद्र सरकार को सारा इंतजाम करना होगा. केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यहाँ हमारे सामने 8 लोगों की मौत हो गई और आप कह रहे हैं कि हम आंखें मूंदे रहे.