आरोपी के वकील एन. सुंदरवदिवेलु ने तर्क दिया कि मामले की जांच केवल कोर्ट-मार्शल द्वारा की जाती है अगर दोषी साबित होता है, तो उसे दंडित किया जाएगा।
हालांकि, कोयंबटूर ऑल वूमेन पुलिस, जिसने आरोपी को हिरासत में लिया था। उन्होंने तर्क दिया कि उसे आगे की पूछताछ के लिए उन्हें सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने आरोपी अधिकारी की दो दिन की हिरासत की मांग की थी।
आरोपी की ओर से पेश वकील ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना को सिटी पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी का संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि सिविल पुलिस द्वारा इक्ठ्ठे किए गए दस्तावेजों के बिना जांच जारी नहीं रखी जा सकती है।
फ्लाइट लेफ्टिनेंट को 25 सितंबर को गिरफ्तार किया गया, जब 28 वर्षीय महिला आईएएफ अधिकारी ने शिकायत की थी कि आरोपी द्वारा उसके कमरे में घुसकर उसका यौन उत्पीड़न किया गया।