पटना

पटना: ऑनलाइन पढ़ाई से बाहर किये जा रहे फीस नहीं देने वाले बच्चे


(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। प्राइवेट स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई पर अभिभावकों द्वारा सवाल उठाये गये हैं। अभिभावकों की शिकायत है कि फीस नहीं देने वाले बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से बाहर निकाले जा रहे हैं। ऐसे स्कूलों पर अभिभावकों ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार से कहा है कि फीस नहीं देने वाले बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से बाहर निकलना शिक्षा का अधिकार कानून का उल्लंघन है।

अभिभावकों ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है कि ऑनलाइन क्लास हो या रिपोर्ट कार्ड देने की बात हो,उन्हें कोई स्कूल नहीं रोक सकता है। पर, यहां तो ईकेयर को फ़ीस के आभाव में बन्द कर दिया गया है। अगर कोई लिंक किसी से मांग कर बच्चा ज्वाइन भी करता है, तो टीचर द्वारा पूछताछ की जाती है। फिर उसे निकल जाने को कहा जाता है या रिमूव कर दिया जाता है।

ऑल इंडिया स्कूल अभिभावक संघ के संयोजक सह अध्यक्ष राकेश रॉय ने सवाल उठाया है कि जितना दिन फ़ीस के आभाव में क्लास से वंचित रखा गया, क्या उस अवधि का स्कूल फ़ीस माफ़ करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम पैसा भी दे और हमारे बच्चे को क्लास भी ना करने दिया जाय, यह कहां का न्याय है।

उन्होंने कहा है कि जो बच्चा दूसरे से लिंक मांग ज्वाइन करता है और टीचर द्वारा उसे बाहर किया जाता है, तो उस बच्चे का मानसिक संतुलन कैसा रहेगा? क्लास 30 मिनट का होता है और 15 से 20 मिनट सिर्फ यही देखने में टीचर का जाता है कि किस-किस ने फ़ीस जमा किया है। ऐसे में बचे 10 मिनट में क्या पढ़ाई होती होगी।