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- कृषि प्रक्षेत्र के लिए 707 करोड़ की योजना मंजूर
- कोरोना से मरने वालों के परिजनों के लिए 50 करोड़
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(आज समाचार सेवा)
पटना। सरकार ने अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। कैबिनेट ने ७०७ करोड़ की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी गयी है। वहीं कोरोना से मरने वालों के प्रभावितों को अनुग्रह अनुदान के लिए ५० करोड़ की राशि मंजूर की गयी है।
कैबिनेट की बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि अतिवृष्टि के कारण फसल नहीं लगाये जाने के अलोक में परती भूमि हेतु कृषि इनपुट अनुदान का भुंगतान सरकार अपने संसाधन से करेगी। वित्तीय वर्ष २०२१-२२ में कृषि इनपुट अनुदान क्षतिग्रस्त फसलों के लिए १०० करोड़, वर्ष २०२१ में आई बाढ़, अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों हेतु कृषि इनपुट अनुदान क्षतिग्रस्त फसलों के लिए ५५० करोड़ यानि कुल ६५० करोड़ करोड़ की राशि बिहार अकस्मिकता निधि से निेकासी करने पर सहमति दी है।
राज्य योजनांतर्गत दलहन एवं तेलहन की मिनीकिट योजना के कार्यान्वयन के लिए चालू वित्तीय वर्ष में ५०.६१ करोड़ की मंजूरी दी गयी है। कृषि सिंचाई योजना के लिए ८७.२६ करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन की उप योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन के कार्यक्रमों को चालू वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन के लिए ७०.२७ करोड़ की मंजूरी दी गयी है। यह योजना केंद्र प्रायोजित है। इस पर केंद्र व राज्य सरकार राशि देती है।
उन्होंने बताया कि कोविड १९ के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रित को ५० हजार प्रति मृतक की दर से अनुदान की राशि भुगतान करने के लिए ५० करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से निकासी करने की सहमति कैबिनेट ने दी है। कैबिनेट ने बिहार कृषि विभागीय उद्यान कोटि एक लिपिकीय नियुक्ति प्रान्नति एवं अन्य सेवाशर्त नियमावली २०२१ की स्वीकृति दी गयी है। बिहार कृषि अधिनस्थ सेवा कोटि 7 उद्यान के चतुर्थवर्गीय पद परिचारी भर्ती नियमावली २०२१ को मंजूरी दी गयी है।
नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन निर्मित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रखरखाव एवं अनुरक्षण के लिए अनुदेश की स्वीकृति दी गयी है। दरभंगा सैन्य हवाई अड्डा पर सिविल इन्कलेव का निर्माण एवं संयुक्त परिचालन के लिए ७६ एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य योजना मद से अनुमानित मुआवजा राशि भुगतान हेतु ३३६.७६ करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।