पटना (आससे)। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षित पदों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। इसके लिये सभी जिलों को पत्र लिखा गया है। पंचायत आम चुनाव लडऩे वाले मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला पर्षद सदस्य के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र भरने के पहले ही सभी स्तर के आरक्षित पदों की जानकारी मिल जायेगी। हाल ही में कैबिनेट द्वारा राज्य में नये नगर निकायों के गठन की मंजूरी दी है।
साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जो पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण में कोई भी बदलाव नहीं किया जायेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों व ग्राम कचहरी के पदों पर आम निर्वाचन 2021 के विभिन्न पदों को डिजिटाइज कर दिया जाये। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित आरक्षित पदों की सूची अभी जिला कार्यालय में और आयोग कार्यालय में संरक्षित है।
आयोग ने बताया है कि पंचायत के पदों के आरक्षण की स्थिति को डिजिटाइज कराया जाना आवश्यक है जिससे कि प्रत्याशियों के नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच, मतगणना और निर्वाचन प्रमाण-पत्र और प्रपत्र 23 तैयार करने में होगी।
बिहार पंचायती राज में ग्राम पंचायत मुखिया के कुल पद 8386 जिनमें महिला के लिये 3772 आरक्षित हैं। जबकि अनुसूचित जाति के लिये 1388 पद आरक्षित हैं जिसमें महिलाओं के लिये 562। अनुसूचित जनजाति 92 आरक्षित पदों में से 21 महिलाओं के लिये आरक्षित जबकि पिछड़ा वर्ग के लिये 1441 पद आरक्षित हैं, इसमें से 585 महिला उम्मीदवारों के लिये आरक्षित है।