पटना (आससे)। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव क्षेत्र की आरक्षण स्थिति के अनुसार ही नामांकन हो। यह हिदायत चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दी है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही पर दोषी कर्मी व पदाधिकारी पर काररवाई की बात कही गयी है। इसके लिए संबंधित चुनाव क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी उत्तरदायी समझे जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार ने सभी डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को निर्देश दिया है कि नामांकन शुरू होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र की आरक्षण स्थिति के अनुसार ही प्रत्याशियों से नामांकन पत्र लिया जाए। ऐसा न हो कि आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में अनारक्षित कोटि के व्यक्ति अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दें। या किसी विशेष कोटि के लिए आरक्षित सीट में दूसरी आरक्षित सीट के प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर दें।
आयोग ने कहा है कि निर्वाची पदाधिकारी इस बिंदु पर संतुष्ट हो लेंगे कि उनके क्षेत्राधिकार के तहत कौन-कौन निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र किस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। आयोग के सचिव योगेंद्र राम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि और समय के अंदर नामांकन दाखिल न करने पर उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।