पटना (आससे)। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर स्थापित उप कोषागारों को बंद करेगा। अब जिला में एक ही कोषागार काम करेगा। ऐसा सीएफएमएस एवं ओ ग्रास सिस्टम लागू हो जाने के कारण किया गया है। वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।
वित्त सचिव प्रेम सिंह मीणा ने गुरूवार को सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारी, सभी कोषागर पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी सरकार के इस फैसले से अवगत करा दिया है। पत्र में कहा गया है कि सभी उप कोषागारों को जिला कोषागारों में विलय कर दिया गया है।
यह आदेश एक अप्रक्ल २०२१ से लागू होगा। उन्होंने बताया कि सभी प्रखंड, अनुमंडल कोषागरारों से संबद्घ कार्यालयों को संबंधित जिला कोषागरों के साथ सीएफएमएस के अंतर्गत मैप किया जायेगा। इसके बाद सभी प्रकार ट्रांजेक्शन जिला कोषागारों के माध्यम से होगा।
कोषागरों के पुनर्गठन के पश्चात अब सभी प्रकार का आवंटन जिला कोषागरों को ही उपलब्ध कराया जायेगा। सभी प्रकार के पेंशन, चालान, इंट्री, लंबित मासिक लेखा एवं कोषागार से संबंधित अन्य कार्य को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में पूर्ण कर लिया जायेगा।
आदेश में कहा गया है कि कोषागारों के पुनर्गठन के फलस्वरूप प्रखंड, अनुमंडल स्तरीय उप कोषागार कार्यालय अगले आदेश तक कार्यालय के रुप में कार्य करेगा, जो जिला कोषागार से संबद्ध रहेगा। वहां पदस्थापित कर्मियों को जिला कोषागार को सहयोग करने के लिए जिलाधिकारी वहां प्रतिनियुक्त करेंगे।
मासिक लेखा एवं अन्य समस्याओं के निष्पादन के लिए एक लिपिक को बंद होने वाले उप कोषागरों में प्रतिनियुक्त किया जायेगा। उप कोषागर में संधारित सभी पीपीओ, रिकार्ड, फर्नीचर आदि को जिला कोषागार में स्थानांतरित किया जायेगा।