(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2021-22 के आय प्रमाण पत्र के आधार पर वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं को राहत मिल गयी है।
जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2021-22 में निर्गत आय प्रमाण पत्र के आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया है और उनका आय प्रमाण पत्र निर्धारित अधिसीमा के अधीन है, तो वैसे अभ्यर्थियों के आवेदन को भी वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए निर्धारित आयसीमा के अधीन मानते हुए वैध माना जायेगा। इसके लिए प्रशासी विभाग यथाआवश्यक निर्णय लेते हुए सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन लेगा।
यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में पिछले दिनों लिया गया। मुख्य सचिव की अध्छयक्षता में पिछले दिनों पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में आय की अधिसीमा-आय प्रमाण पत्र के कारण उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक हुई थी। उसकी कार्यवाही शिक्षा विभाग के अपर मुख्यसचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर से जारी हुई है।
उसमें यह भी तय हुआ कि वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में निर्गत आय प्रमाण पत्र के आधार पर किये गये आवेदन की वैधता प्रदान करने हेतु उक्त वर्ष के लिए निर्गत आय प्रमाण पत्र की वैधता को विस्तार किया जाना आवश्यक है। इसके लिए प्रशासी विभाग यथाआवश्यक निर्णय लेते हुए सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन लेगा।