पटना

पटना: शहरों के विकास के लिए 9999 करोड़


कैबिनेट के फैसले : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से अब एंबुलेंस भी, समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों के वेतन मद में 5200 करोड़

(आज समाचार सेवा)

पटना। चालू वित्तीय वर्ष में समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों के विनादि भुगतान के लिए ५२०० करोड़ के अनुदान की मंजूरी दी गयी है। तत्काल १७१६ करोड़ जिलों को जारी करने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड के दो चयनित लाभुक अब एंबुलेंस खरीद कर उसका परिचालन कर सकते हैं। कैबिनेट ने इस पर सहमति दे दी है।

मिलेनियम प्लस और नन मिलेनियम प्लस शहरों के चातुर्दिक विकास के लिए ९९९ करोड़ खर्च होगा। वित्तीय वर्ष २०२१-२२ से २०२५ के बीच केंद्र से प्राप्त होने वाली राशि को  जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर आवंटित किया जायेगा। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों से नव उत्तीर्ण एमबीबीएस अभ्यर्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्यत: संविदा पर नियोजित करने का फैसला हुआ है। इसके लिए २५८० फ्ïलोटिग पदों का सृजन किया गया है।

कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पंचम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्ति होने तथा षष्ठïम राज्य वित्त आयोग से अनुशंसा अप्राप्त रहने की स्थिति में पंचम राज्य वित्त आयोग की शर्तो के अधीन २०२०-२१ के लिए कर्णांकित ५९२.४०५ करोड़ सभी नगर निकायों को सहायक अनुदान के रुप में वितरित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य के निवासियों को कोविड १९ का टीकाकरण राज्य संसाधन से सरकारी संस्थानों में नि:शुल्क किये जाने के निर्णय के क्रियान्वयन के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से एक हजार करोड़ की निकासी की स्वीकृति दी गयी है।

कोविड-१९ संक्रमण के रोकथाम के लिए अस्पतालों एवं कोविड केयर सेंटरों में प्रतिनियुक्त दंडाधिकरियों, पर्यवेक्षकों तथा पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को विशेष प्रोत्साहन राशि के भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के बिहार नगरपालिक लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली २०२१, बिहार लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन संवर्ग नियमावली २०२१, बिहार नगरपालिका राजस्व एवं लेखा सेवा संवर्ग नियमावली २०२१, बिहार नगरपालिका नगर योजना पर्यवेक्षक सेवा संवर्ग नियमावली २०२१, बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन संवर्ग नियमावली २०२१ को मंजूरी दी गयी है।

कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मई २०२१ में पूर्विकता प्राप्त परिवारों का प्रति लाभुक तीन किलो चावल एवं दो किलो गेहूं एवं अत्योदय परिवारों को प्रति परिवार २१ किलो चावल तथा १४ किलो गेहूं मुफ्त वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस मद में ११७ करोड़ अनुमानित की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है।