पटना (विधि सं)। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में करोना महामारी से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल का पूरा ब्यौरा मांगा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार के नोडल अधिकारी से वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने वहां उपलब्ध डॉक्टर, स्टाफ, ऑक्सीजन, बेड, दवाओं व अन्य सुविधाओं पूरा ब्यौरा देने को कहा है।
ईएसआईसी अस्पताल की ओर से हलफनामा दायर कर बताया गया कि करोना मरीजों के ईलाज के लिए सुविधाओं की कमी हैं। डॉक्टरों की एक टीम ने 29 व 30 अप्रैल, 2021को अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया आवश्यक सुविधाओं के उपलब्ध नहीं होने के कारण करोना मरीजों के ईलाज में परेशानी हो रही हैं। वहां डॉक्टर 25 अप्रैल से आए हुए हैं, लेकिन ईलाज के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।
पीएमसीएच अस्पताल में सफाई व्यवस्था को लेकर कोर्ट ने पूछताछ की। कोर्ट को बताया गया कि सफाईकर्मियों की बहुत ही कमी है। अस्पताल को सफाई व्यवस्था के लिए आउटसोर्सिंग पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रशिक्षित सफाईकर्मियों की काफी कमी हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि पटना के मेदांता अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए ईलाज की व्यवस्था शुरू हुई या नहीं। 25 मई को इन मामलों पर हाईकोर्ट फिर सुनवाई करेगी।