पटना (वि.स.)। पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें अन्य बातों के अलावे इस बात जा जिक्र किया है कि पटना हाई कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि गर्मी छुट्टी के वार्षिक अवकाश के दौरान बेल यानी जमानत के मामलों को फ़ाइल करने यानी दाखिल करने पर रोक लगा दिया गया है।
श्री वर्मा का कहना था कि पटना हाई कोर्ट में शुरू से ही ऐसा व्यवहार में रहा है कि छुट्टी के दौरान बगैर मेंशनिंग और पूर्व में अनुमति लिए बगैर ही जमानत हेतु आवेदन दाखिल किए जाते रहे हैं। उनका कहना था जिस प्रकार से कि पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक पत्र जारी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि जमानत के मामले अर्जेंट मामले हैं, इसलिए राज्य के निचली अदालतों में इस पर विचार किया जा सकता है और सुनवाई हो सकती है, उसी प्रकार से पटना हाई कोर्ट में भी होना चाहिए।
आगे उन्होंने कहा कि विगत 14 महीनों से कोर्ट में सामान्य कामकाज नहीं होने के कारण अधिवक्ता समेत कोर्ट से जुड़े लोगों की हालत बद से बदतर हो गई है। नेशनल फाइलिंग पोर्टल के जरिये मुकदमों को दाखिल होने से हाईकोर्ट के स्टाफ तत्काल इसमें शामिल नहीं होते हैं, इस प्रकार से कोर्ट रजिस्ट्री पर तत्काल कोई बोझ नहीं पड़ेगा।