नई दिल्ली, । मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सिंह ने याचिका दायर कर संरक्षण की मांग की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि परमबीर सिंह को फिलहाल संरक्षण नहीं मिल सकता है, पहले उनको बताना होगा कि वो कहां हैं। कोर्ट ने उन्हें 22 नवंबर तक का समय दिया है, अगली सुनवाई पर परमबीर सिंह को अपने ठिकाने की जानकारी देनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘सुरक्षा के लिए सिंह की याचिका पर तभी सुनवाई की जाएगी जब वह यह बताएंगे कि वह देश में हैं या बाहर हैं।’ सुप्रीम कोर्ट ने सिंह के वकील को 22 नवंबर को अगली सुनवाई में इसकी जानकारी देने के लिए कहा है। सिंह की तरफ से सुरक्षा की मांग वाली याचिका पावर आफ अटार्नी के जरिए दायर की गई है।
कोर्ट ने कहा, ‘एक तरफ आप सुरक्षा मांग रहे हैं, वहीं कोई नहीं जानता है कि आप कहां हैं। मान लीजिए कि आप विदेश में बैठे हैं और पावर आफ अटार्नी के माध्यम से कानूनी सहारा ले रहे हैं तो क्या होगा। अगर ऐसा है और आप चाहते हैं कि अदालत आपके हक में फैसला करे तो आपको भारत आना होगा।
कोर्ट ने कहा, जब तक कोर्ट को यह नहीं बताया जाएगा कि आप कहां हैं, तब तक आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी।’ इस मामले में सुनवाई कर रही पीठ में न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश भी शामिल थे। बता दें कि मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सिंह और शहर के कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के मामले में उन्हें भगौड़ा घोषित किया है। सिंह आखिरी बार इस साल मई में अपने कार्यालय आए थे जिसके बाद वह छुट्टी पर चले गए। राज्य पुलिस ने पिछले महीने बांबे हाईकोर्ट को बताया था कि वो कहां हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है।