- नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने महाराष्ट्र सरकार को पालघर में पटाखों के कारखाने में हुए विस्फोट से घायल श्रमिकों को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। एनजीटी ने औद्योगिक सुरक्षा निदेशक को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर तीन माह में ऐसी गतिविधियों से जुड़े दुर्घटनागत, पेशेगत और पर्यावरण संबंधी जोखिमों का अध्ययन करने का भी निर्देश दिया है।एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने कहा कि यह मुआवजा महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक महीने के अंदर पालघर के जिलाधिकारी के माध्यम से भुगतान किया जाए।
पीठ ने कहा, ‘हम महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सहयोग देने का अनुरोध करते हैं कि बिना किसी बाधा के सही व्यक्तियों को भुगतान हो जाए। राज्य को परिसर के कब्जेदार/मालिक से उसकी वसूली की छूट होगी।’ हरित पैनल का यह आदेश मीडिया की इस खबर पर संज्ञान लेने के बाद आया है कि 17 जून को सुबह दस बजकर 35 मिनट पर पालघर जिले के देहने गांव में पटाखों के एक कारखाने में विस्फोट होने से 10 मजदूर घायल हो गए थे। फायर वर्क्स नाम की इस पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में हडकंप मच गया था। विस्फोट के बाद लगी भयंकर आग से करीब 10 से 12 किलोमीटर तक के इलाके में मौजूद घरों को काफी नुकसान हुआ था।