- सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले पर तीसरी याचिका दाखिल हुई है. वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की है.
नई दिल्लीः पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका दाखिल हुई है. वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की. केंद्र से मसले पर स्पष्टीकरण लिए जाने की भी मांग की गई है. इससे पहले वकील एमएल शर्मा और सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास भी याचिका दाखिल कर चुके हैं.
फोन टैपिंग पर बना है कानून
स्मार्टफोन के इस दौर में निजी बातचीत या जानकारी की रक्षा को लेकर कानून काफी पीछे चल रहा है. इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 में 2007 में हुए संशोधन के बाद फोन टैपिंग को लेकर नियम बने थे. इसके तहत देश की रक्षा या गंभीर अपराध की निगरानी के मामलों में उच्चस्तरीय अनुमति पर फोन टैपिंग हो सकती है.
किसी राज्य में गृह सचिव स्तर से मिलने वाली अनुमति के बाद 60 दिन तक किसी फोन की टैपिंग हो सकती है. इसे अधिकतम 180 दिन तक जारी रह सकता है. स्मार्टफोन में उपलब्ध तमाम तरह के ऐप में डाली गई जानकारी की चोरी, कॉल या मैसेज के ज़रिए की गई बातचीत के लीक होने को लेकर यह कानून अलग से कुछ नहीं कहता है.