नई दिल्ली, । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) सड़क पर होने वाले हादसों में मृत्यु दर को कम करने का और इस तरह के हादसों को कम करने का हमेशा प्रयास करती रहती है। इसी प्रयास में मंत्रालय अब चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय क्रैश हेलमेट पहनना अनिवार्य करने का कानून बना रही है, जिसे अगले साल यानी 15 फरवरी 2023 को लागू किया जाएगा। इस नियम को लेकर पिछले साल 2021 में सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी।
सेंट्रल व्हीकल एक्ट में होगा ये बदलाव
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर साइकिल या स्कूटर पर ले जाने पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इन सुरक्षा प्रावधानों को शामिल करने के लिए सीएमवीआर 1989 के नियम 138 में संशोधन किया है। इस प्रावधान के तहत चार साल से ऐसे बच्चों को सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए क्रैश हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
जानिए क्या है सेफ्टी हार्नेस
सेफ्टी हार्नेस बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एक बनियान है, जो बनियान से जुड़ी पट्टियों की एक जोड़ी और ड्राइवर द्वारा पहने जाने वाले शोल्डर लूप्स के साथ एडजस्टेबल होगा।