उत्तर प्रदेश बरेली

बरेलीमें बुलडोजर एक्शनपर सुप्रीम रोक


बरेली (आससे.)। उत्तर प्रदेश के बरेली सूफी टोला में गुड मैरिज हॉल और एवान-ए-फरहत बारातघरों पर पिछले दो दिनों से चल रही बरेली विकास प्राधिकरण की बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल रुक गई है। गुरुवार को ध्वस्तीकरण के तीसरे दिन जैसे ही याचिकाकर्ताओं की ओर से पहुंचे वकील ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अधिकारियों को दिखाए, बीडीए टीम बुलडोजर समेत कार्रवाई रोके बिना लौट गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है और साथ ही सात दिन की अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान की है। बारातघर संचालक फरहत जहां की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ किया कि वह इस याचिका पर प्रत्यक्ष रूप से सुनवाई नहीं करना चाहता, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में त्वरित सुनवाई की मांग कर सकते हैं। वे यह भी उल्लेख करें कि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। याचिका में बताया गया है कि निर्माण का कुछ हिस्सा पहले ही तोड़ा जा चुका है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने सात दिन का संरक्षण दिया ताकि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में राहत मांग सकें।
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