चंडीगढ़: पंजाब की कैप्टर अमरिंदर सिंह की सरकार ने ‘बसेरा’ स्कीम के तहत 3245 और झुग्गी झोंपड़ी वालों को मालिकाना हक दिए जाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इस साल के सितंबर महीने तक ऐसे 40,000 घरों को यह मालिकाना हक देने की प्रक्रिया पूरी करने के भी निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री झुग्गी झोंपड़ी विकास प्रोग्राम ‘बसेरा’ के तहत उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दूसरी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कैप्टन ने सोमवार को संबंधित विभाग को सत्यापन प्रक्रिया तेजी से पूरी करके राज्य में अधिक से अधिक झुग्गी झोंपड़ी वालों को मालिकाना हक देने को कहा। उन्होंने अलग-अलग जिलों में इस स्कीम के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा भी की। जिन 3245 घरों को मालिकाना हक देने की मंजूरी दी गई है, उनमें 12 झुग्गी झोंपड़ी वाले इलाके फरीदकोट, संगरूर और फाजिल्का जिलों में स्थित हैं।
इसके लिए अबतक 20 जिलों के 186 झुग्गी झोंपड़ी वाले इलाकों, जिनमें 21,431 घर हैं, की पहचान की गई है। जहां सत्यापन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वर्चुअल मीटिंग में यह भी जानकारी दी गई कि अगले दो महीनों में 25,000 घरों का सत्यापन कर लिया जाएगा और इसके साथ ही योग्य पाए जाने वाले झुग्गी झोंपड़ी वालों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मीटिंग के दौरान यह भी फैसला किया गया कि 40,000 घरों का सत्यापन सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।