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बिना नाम के लागू होगी डोरस्टेप राशन डिलीवरी योजना, दिल्ली कैबिनेट ने मंजूर किया प्रस्ताव


नई दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट ने डोरस्टेप राशन डिलीवरी योजना (Doorstep delivery of Ration) को लागू करने का निर्णय लिया है। इसे पहले “मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना” के नाम से लागू किया जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया था। अब कैबिनेट योजना का नाम हटाने को मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।

बता दें कि केंद्र के सवाल उठाने के बाद सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वो इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की हर शर्त मानने को तैयार हैं। दिल्ली सरकार अब इस योजना का नाम बदलकर इस योजना को लागू करेगी। उन्होंने कहा था कि जब दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बनी थी तभी से उनका सपना था कि राशन के लिए लोगों को धक्के न खाने पड़े उनके घर पर उनको राशन मिले। इसके लिए पिछले 4-5 सालों से सरकार लगातार प्रयास कर रही है, योजना 25 मार्च को लॉन्च होने जा रही थी कि तभी केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी।

केंद्र ने जताई थी ये आपत्ति
बता दें कि केंद्र की ओर से दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आयुक्त को पत्र लिखकर कहा कि केंद्र सरकार की योजना के तहत दिए जाने वाले राशन को दिल्ली सरकार ने नाम से योजना बनाकर वितरित नहीं कर सकती। पत्र में केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव ने यह भी लिखा है कि केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए राशन में बिना मिक्सिंग किए अलग से कोई योजना चलाना चाहती है तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का उल्लंघन
केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति आयुक्त पद्मिनी सिंगला को पत्र लिखकर कहा था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीबों के लिए सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जाता है। केंद्र द्वारा भेजे जाने वाले सस्ते अनाज कोई अलग नाम देकर वितरित करना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। इसके अलावा कोई अलग नाम रखकर केंद्र द्वारा दिए जाने वाले राशन का वितरण नहीं किया जा सकता।

एक्ट के तहत शब्दों को भी नहीं बदला जा सकता
एक्ट के तहत शब्दों को भी नहीं बदला जा सकता। जबकि उसके लिए संसदीय कार्यवाही की औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाए। पत्र में दिल्ली सरकार की 20 फरवरी की उस अधिसूचना का हवाला दिया गया है जिसमें घर-घर राशन की डिलीवरी कराने के लिए मुख्यमंत्री घर का राशन योजना के नाम से दिल्ली सरकार ने योजना शुरू की है। हालांकि अब जब दिल्ली सरकार केंद्र की सभी शर्ते मान लेगी तो जल्द ही ये योजना शुरू कर दी जाएगी।