पटना

बिहारशरीफ: दुष्कर्म के तीन आरोपियों को 20-20 साल के कारावास की सजा


बिहारशरीफ (आससे)। बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के पॉस्को जज सह एडीजे 6 आशुतोष कुमार ने गैंगरेप एवं पॉस्को एक्ट में दोषी पाये जाने पर तीन आरोपियों को 20-20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों आरोपियों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। शनिवार को वीडियो कॉलिंग के जरिये सुनवाई करते हुए आरोपित संतोष कुमार, विकास कुमार एवं श्रवण कुमार को यह सजा सुनाई गयी।

बताया जाता है कि 14 वर्षीया छात्रा अपनी बहन के साथ शहर के खंदकपर मोहल्ले में रहकर पढ़ाई करती थी और पीड़ित की चचेरी बहन भी उसी मोहल्ले में रहती थी। उसके यहां अक्सर आना-जाना होता था। 11 जुलाई 2019 को पीड़िता सब्जी खरीदकर घर जा रही थी। इसी दौरान आरोपित संतोष और विकास पीड़िता को जबरन बाइक पर उठाकर खंदकपर मोहल्ला के एक मकान में ले गया, जहां तीन आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के दौरान वीडियो भी बनाया।

अनुसंधान के दौरान पुलिस ने उक्त मोबाइल को बरामद किया और उसकी फोरेंसिक जांच करायी, जिसके बाद कोर्ट में उसे पेश किया गया। वीडियो क्लिप में आरोपित द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि की गयी। जबकि इस मामले में पीड़िता व सूचक समेत अन्य गवाहों के आरोपी के पक्ष में गवाही देने के बावजूद वैज्ञानिक आधार पर मोबाइल वीडिया क्लिपिंग को साक्ष्य मानते हुए यह सजा सुनाई गयी।