पटना

बिहार में 30,500 के मूल वेतन में नियुक्त होंगे प्रधान शिक्षक


(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। राज्य में 40,518 प्रधान शिक्षक 30,500 रुपये के मूल वेतन में नियुक्त होंगे। मूल वेतन  पर प्रधान शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते भी मिलेंगे। राज्य के 40,518 प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। इसके लिए 40,518 प्रधान शिक्षकों के पदों के सृजन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट के स्वीकृति के पहले पदों के सृजन का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति में गया था। प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट भेजा गया था।

राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के लिए पहली बार प्रधान शिक्षक के पद सृजित हुए हैं। इसके पहले प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद नहीं थे। प्रदेश में सम्प्रति 40,518 प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालयों में 1ली से 5वीं कक्षा की पढ़ाई होती है। इन विद्यालयों में पहली बार प्रधान शिक्षक नियुक्त होंगे। प्रधान शिक्षकों के पद जिला संवर्ग के हैं। मायने यह है कि प्रधान शिक्षकों का जिला संवर्ग होगा। प्रधान शिक्षक के पद के वेतनादि समय-समय पर किये जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे। प्रधान शिक्षक का पद बल वही होगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। राज्यकर्मियों के लिए लागू अन्य सेवाशर्त इन पर भी प्रभावी होगा।


6,421 प्रधानाध्यापकों की होगी नियुक्ति

पटना (आशिप्र)। राज्य में 6,421 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। इनमें 5,334 ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जो माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में खोले गये हैं।  इसके लिए 5,334 प्रधानाध्यापकों के पदों के सृजन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट के स्वीकृति के पहले पदों के सृजन का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति में गया था। प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट भेजा गया था।

6,421 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बाकी बच गये 1,087 उच्च विद्यालय। तो, ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक विद्यालय के रूप में खोले गये, जो उच्च माध्यमिक हो चुके हैं। इनमें प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होनी है।

उल्लेखनीय है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पद नये वेतन संरचना के हैं। प्रधानाध्यापकों का प्रमंडलीय संवर्ग होगा। प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर होनी है।


प्रधान शिक्षक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे। इसके लिए स्नातक एवं डीएलएड/ बीटी/ बीएएड/ बीएससीएड/ बीएलएड की योग्यता आवश्यक है। अनुभव के तहत राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक/ नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम आठ वर्ष की लगातार सेवा तथा पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक, जिनकी सेवा सम्पुष्ट होनी चाहिये।

अनुभव की अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि, जो बाद की तिथि हो, के आधार पर की जायेगी। आयोग अथवा विभाग द्वारा संचालित लिखित परीक्षा के आधार पर की गयी अनुशंसा के आलोक में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति की जायेगी। नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह जरूरी होगा कि वे बिहार के मूल निवासी हों।