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बीस साल पुराने चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में आया फैसला किसान नेता नरेश टिकैत बरी


मुजफ्फरनगर। चर्चित जगबीर सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत को बरी कर दिया है । यह फैसला गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार ने सुनाया है। फैसला आने से पहले पुलिस ने कचहरी परिसर से लेकर कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के फुख्ता इंतजाम कर रखे थे।

गोली मारकर कर दी गई थी हत्या

एडीजीसी अमित कुमार त्यागी ने बताया, वर्ष 2003 में भौराकलां थानाक्षेत्र के अहलवालपुर गांव में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुकदमा जगबीर सिंह के बेटे एवं पूर्व मंत्री चौधरी योगराज सिंह ने प्रवीण, राजीव उर्फ बिट्टू व भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के खिलाफ नामजद दर्ज कराया था। वर्तमान में योगराज सिंह रालोद में हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द केस के निस्तारण के आदेश दिए थे, जिसमें अंतिम तारीख 10 अगस्त तय की गई थी।

फैसला रखा था सुरक्षित

एडीजीसी ने बताया, केस की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या 5 विशेष अदालत गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत में चल रही है। सोमवार को न्यायाधीश ने 12 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर फैसला सुनाया। एडीजीसी अमित त्यारी ने बताया, न्यायाधीश अशोक कुमार ने राकेश टिकैत को बरी कर दिया है। बचाव पक्ष की और से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल और वादी पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र गर्ग और एडीजीसी अमित कुमार त्यागी ने बहस की थी।