बेगूसराय (आससे)। इस्माईल करीम प्रशिक्षण कालेज के सर्टिफिकेट की मान्यता नही। इसी को लेकर अमान्य संस्थान से निर्गत प्रमाण पत्र पर नौकरी करने के अरोप मटिहानी प्रखंड के मध्य विद्यालय हांसपुर के शिक्षक उपेन्द्र यादव को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में डीपीओ स्थापना सुमन शर्मा ने पत्र जारी कर कहा है कि उपेन्द्र यादव इस्माईल करीम प्रशिक्षण कालेज से प्राप्त सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे थे।
उन्होने कहा कि अराजकीय इस्माईल करीम प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय चकनूर समस्तीपुर की मान्यत तथा इसके अंकपत्र प्रमाण पत्र को राज्य में शिक्षक नियुक्ति नियोजन के लिए अमान्य माना जाता है। उक्त संस्थान का सर्टिफिकेट का प्रयोग किसी भी रूप में वर्जित रहने के संबंधी आदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया है।
इसी पत्र के आलोक में मध्य विद्यालय हांसपुर मटिहानी के सहायक शिक्षक उपेन्द्र यादव को इस संबंध में उनका पक्ष मांगा गया था। जिसके बाद उनके द्वारा कोई जवाब नहीं आया। जिसके उपरांत विभाग ने कार्रवाई करते हुए निलंबित कर विभागीय करवाई के अधीन रखा गया है। निलंबन की अवधि में उपेन्द्र यादव का मुख्यालय बीईओ कार्यालय बलिया निर्धारित किया गया है।