वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक अलग रिपोर्ट में कहा गया है कि चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि उन्हें मामले में संक्षिप्त जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए, जिसके बाद जस्टिस एएस गडकरी की सिंगल जज बेंच ने आदेश को आगे बढ़ा दिया. अदालत ने चोकसी को दो सप्ताह के भीतर इसे दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद की जाएगी.
ईडी ने विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए समन से बचने के लिए चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित करने की मांग की गई थी और उसकी संपत्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया था.
चोकसी ने बाद में ईडी के आवेदन को खारिज करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया. उसने विशेष अदालत को उन लोगों से बहने करने की अनुमति भी मांगी थी जिनके बयानों पर ईडी चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग किया जा रहा है.





