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बॉम्बे हाईकोर्ट से मेहुल चोकसी को बड़ी राहत, अभी नहीं घोषित किया जाएगा आर्थिक भगोड़ा


मुंबई. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले और धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे भगोड़े कारोबारी मेहुल मेहुल चौकसी (Mehul Choksi) से बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) मामले में अंतरिम राहत आदेश को बढ़ा दिया है जिसके बाद चोकसी को अभी आर्थिक भगोड़ा नहीं घोषित किया जा सकता है. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने विशेष पीएमएलए अदालत को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका में अंतिम आदेश देने से रोक दिया, जिसमें चोकसी को PNB घोटाला मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित करने की मांग की गई थी.

वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक अलग रिपोर्ट में कहा गया है कि चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि उन्हें मामले में संक्षिप्त जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए, जिसके बाद जस्टिस एएस गडकरी की सिंगल जज बेंच ने आदेश को आगे बढ़ा दिया. अदालत ने चोकसी को दो सप्ताह के भीतर इसे दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद की जाएगी.

ईडी ने विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए समन से बचने के लिए चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित करने की मांग की गई थी और उसकी संपत्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया था.

चोकसी ने बाद में ईडी के आवेदन को खारिज करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया. उसने विशेष अदालत को उन लोगों से बहने करने की अनुमति भी मांगी थी जिनके बयानों पर ईडी चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग किया जा रहा है.