मऊ

मऊ में दीपावली पर खेली खून की होली …बीडीसी सदस्य की हत्या,चार घायल: रिपोर्ट/संजय पाल


रानीपुर(मऊ)।दीपावली की रात्रि लगभग 10बजे पड़री गांव के अनुसूचित बस्ती में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों ने जमकर खूूून की होली खेली। जिसमेें एक बी डी सी सदस्य की हत्या कर चार और लोगों को जख्मी कर दिया गया। इस घटना मेें  क्षेत्र पंचायत सदस्य अजीत कुमार 25 वर्ष पुत्र जवाहरलाल की मौत हो गई । वहीं मनोज कुमार 25 वर्ष पुत्र कैलाश राम, रोहित, राहुल पुत्र गण सदन और सदन पुत्र झगरू गंभीर रूप से घायल हो गये।मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को दीपावली की रात्रि पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षीगण शामा, गामा सुदामा पुत्रगण राम अवध के द्वारा अजीत कुमार मनोज कुमार और इनके घर वालों को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिया जाने लगा । गाली गुप्ता व जान से मारने की बात सुनकर मनोज कुमार व अजीत कुमार विपक्षी गण के घर जाकर पूछताछ करने लगे । इधर विपक्षी गण पहले से ही जान से मारने की नियत से लाठी डंडा से लैस थे । मनोज व अजीत के पूछते ही लाठी डंडा लेकर उन पर टूट पड़े । जिसमें अजीत कुमार व मनोज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए । चीख पुकार सुनकर रोहित, राहुल और सदन बीच-बचाव करने पहुंचे लेकिन विपक्षी गण इन्हें भी लाठी-डंडों से मारकर घायल कर दिया । आनन-फानन में 5 लोगों को ग्रामीणों के सहयोग से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर पर लाया गया जहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए पांचो लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया । जिला अस्पताल में क्षेत्र पंचायत सदस्य अजीत कुमार को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और चारों घायलों को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया । इधर गांव में क्षेत्र पंचायत सदस्य अजीत कुमार की मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम फैल गया । मंगलवार की सुबह घटना की जानकारी होते ही मौके पर रानीपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार प्रभाकर मय हमराही के साथ पहुंचकर आला अधिकारियों को अवगत कराएं । थोड़ी देर बाद फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस अधीक्षक मऊ अविनाश पांडे मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली साथ ही साथ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने पुलिस की टीमों को गठित किया । मंगलवार की दोपहर के बाद मनोज कुमार पुत्र कैलाश राम की लिखित तहरीर के आधार पर रानीपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार प्रभाकर के द्वारा विपक्षी शामा, गामा, सुदामा पुत्र राम अवध और राम अवध पुत्र झुरी के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 302, 307 और 34 के तहत अभियोग पंजीकृत कर धरपकड़ की कार्रवाई जारी कर दिया गया है ।